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NEP 2020 : नया आदेश - सभी शासकीय व् अशासकीय स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 1 तक के एडमीशन के लिए लिए होगी न्यूनतम आयु I 2024 से लागू

 नर्सरी से कक्षा 1 तक के एडमीशन के लिए लिए

 होगी  न्यूनतम आयु

NEP 2020 :  नया आदेश - सभी शासकीय व् अशासकीय  स्कूलों में 2024 से होगा लागू 

MINIMUM AGE ADMISSION POLICY




भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता के पत्र क्रमांक 22-7/2021 EE 19/IS 13 दिनांक 9 फरवरी 2023 के परिपालन में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 394/ 1565586/ 2023/ 20-2 भोपाल दिनांक 28 फरवरी 2024 द्वारा आदेश जारी कर पूरे राज्य में सभी शासकीय / अशासकीय विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु आयु सीमा का निर्धारण किया गया है

इस आदेश के अनुसार नर्सरी से लेकर कक्षा एक में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु सीमा 1 अप्रैल की स्थिति में निम्नानुसार अनुसार रहेगी

प्रवेश हेतु कक्षा न्यूनतम आयु ( 1 अप्रैल की स्थिति में )


नर्सरी न्यूनतम 3 वर्ष , अधिकतम 4 वर्ष 06 माह

KG I न्यूनतम 4 वर्ष , अधिकतम 5 वर्ष 06 माह

KG I I न्यूनतम 5 वर्ष , अधिकतम 6 वर्ष 06 माह

कक्षा - 1 न्यूनतम 6 वर्ष , अधिकतम 7 वर्ष 06 माह


इस आदेश के जारी होने के बाद अब कोई भी शासकीय या अशासकीय विद्यालय सत्र 2024 -25 से कक्षा 1 में न्यूनतम 6 वर्ष के पूर्व प्रवेश नहीं दे सकेगा .

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