SCHOOL BAG POLICY 2020:
देखें कक्षावार पुस्तकों का कितना होना चाहिए वजन ?
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने 2024 के लिए जारी किये निर्देश
मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के कक्षा 1 से कक्षा बारहवीं तक के विद्यार्थियों के बस्ती की पुस्तकों सहित वजन सीमा तय कर दी है किस संबंध में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय , स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक f1- 4 /2018- is- 3 दिनांक 24.11 2020 द्वारा जारी कर "स्कूल बैग पॉलिसी 2020" का पालन करने के निर्देश दिए हैं.
विद्यार्थियों के लिए कक्षा वार बस्ते के वजन की सीमा ( WEIGHT OF SCHOOL BAG)
कक्षा बस्ते के वजन की सीमा Kg में
पहली 1.6 -2.2
दूसरी 1.6 -2.2
तीसरी 1.7 -2.5
चौथी 1.7 -2.5
पांचवी 1.7 -2.5
छठवीं 2.0-3.0
सातवीं 2.0-3.0
आठवीं 2.5-4.0
नवमीं 2.5-4.5
दसवीं 2.5-4.5
11 वीं बस्ते का वजन शाला प्रबंधन समिति द्वारा विषय मान से तय किया जाएगा
12 वीं बस्ते का वजन शाला प्रबंधन समिति द्वारा विषय मान से तय किया जाएगा
SCHOOL BAG POLICY 2020 के अन्य निर्देश
राज्य शासन द्वारा निर्धारित एवं एनसीईआरटी द्वारा नियत पाठ्यपुस्तक कौन से अधिक पुस्तक विद्यार्थियों की बस्ते में नहीं होनी चाहिए
कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों को कोई भी ग्रह कार्य नहीं दिया जाएगा
कक्षा 3 से पांचवी तक के विद्यार्थियों को प्रति सप्ताह अधिकतम 2 घंटे छठवीं से आठवीं तक के छात्रों को प्रतिदिन अधिकतम 1 घंटे और कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन अधिकतम 2 घंटे तक का ही गृह कार्य दिया जाएगा
प्रत्येक स्कूल को नोटिस बोर्ड एवं कक्षा में बस्ते के वजन का चार्ट प्रदर्शित करना होगा
स्कूल डायरी का वजन भी बस्ते के भजन में ही सम्मिलित किया जाएगा
शाला प्रबंधन समिति द्वारा ऐसी समय सारणी तैयार की जाएगी जिससे विद्यार्थियों को प्रतिदिन सभी पुस्तक अभ्यास कॉपियां नहीं लानी पड़े और बस्ते का वजन निर्धारित सीमा से अधिक ना हो
शाला प्रशासन प्रबंधन समिति कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास पुस्तिका ऑन वर्कबुक एवं अन्य आवश्यक सामग्री को विद्यालय में ही रखने की व्यवस्था करेंगे
कंप्यूटर नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान के लिए कक्षाएं बिना पुस्तकों की लगाई जाएगी
स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा खेल एवं कला की कक्षाएं भी बिना पुस्तकों के लगाई जाएगी
स्कूल बैग हल्के वजन के हो जो कि दोनों कंधों पर आसानी से फिट हो सके विद्यार्थियों को शाला में ट्रॉली बाग लाने की अनुमति नहीं होगी
पालकों के साथ संवाद के लिए शिक्षक डिजिटल माध्यम का प्रयोग करेंगे
समय समय पर स्कूल बैग के वजन की चर्चा मीडिया और शाला विकास प्रबंधन समिति के साथ की जाएगी जिससे सभी के भजन के संबंध में जागरूक हो सकेंगे
सप्ताह में एक दिन बैगलेस दिवस (BAG LESS DAY) होगा इस दिवस व्यावसायिक कार्यानुभव से संबंधित गतिविधियां संचालित की जाएगी
जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में रैंडम स्कूलों का चयन कर प्रत्येक 3 माह में स्कूल बैग के वजन की जानकारी और बस्ते का वजन निर्धारित सीमा से अधिक होने पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे
इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी / सूचना व् कक्षा 9 वीं से 12 तक की शैक्षणिक सामग्री के लिए बने रहें हमारे साथ .
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